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रयान स्कूल के मालिक अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट नहीं पहुंचे, गिरफ्तारी की तलवार लटकी

चंडीगढ,15सितम्बर। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत दर्ज मामले में रयान स्कूल के मालिक बाॅम्बे हाईकोर्ट द्वारा अर्जी खारिज किए जाने के बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करने नहीं पहुंचे। इससे हरियाणा पुलिस द्वारा इन्हें गिरफ्तार करने के रास्ते खुले हुए है।

बाॅम्बे हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए शुक्रवार को गिरफ्तारी से राहत देते हुए हरियाणा के कोर्ट में अर्जी दाखिल करने को कहा था। अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध करने के लिए गुरूग्राम रयान स्कूल के दिवंगत छात्र प्रद्युम्न के पिता वरूण ठाकुर द्वारा नियुक्त वकीलों ने कहा कि शुक्रवार शाम तक अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल नहीं की गई। अब यदि शनिवार को भी अर्जी दाखिल की जाती है तो भी सोमवार को ही सुनवाई होगी। ऐसे में स्कूल मालिकों की गिरफ्तारी के रास्ते पुलिस के लिए खुले है। इन वकीलों ने कहा कि वे अग्रिम जमानत का डटकर विरोध करेंगे।
उल्लेखनीय है कि वरूण ठाकुर के वकीलों ने बाॅम्बे हाईकोर्ट में भी अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया थौ। गुरूग्राम रयान स्कूल में प्रद्युम्न ठाकुर की पिछले 8 सितंबर को स्कूल में हत्या किए जाने के बाद हत्या के मामले के अलावा स्कूल प्रबन्धकों व मालिकों के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। स्कूल के दो अधिकारी गिरफ्तार किए जा चुके है। स्कूल मालिकों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बाॅम्बे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी पेश की थी।

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