नई दिल्ली, (ब्यूरो)। अपने आंख मारने वाले वीडियो से चर्चा में आईं मलयालम अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वारियर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन पर हैदराबाद और मुंबई में दर्ज एफआईआर रद कर दी हैं। बता दें कि प्रिया ने सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को निरस्त करने की गुहार लगाई थी। दरअसल उनके एक गाने ‘ओरु अदार लव..’ को लेकर उन पर इस्लाम के अपमान का आरोप लगा था। जिस गाने पर विवाद हुआ वो केरल के मालाबार क्षेत्र का एक पारंपरिक मुस्लिम गीत है। यह गाना पैगंबर मोहम्मद और उनकी पहली पत्नी खदीजा के बीच प्रेम का वर्णन और प्रशंसा करता है। इस गाने के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तेलंगाना, रजा अकादमी और जन जागरण समिति ने मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को कथित तौर पर चोट पहुंचाने के लिए प्रिया पर एफआईआर दर्ज कराई थी।
मालूम हो कि एक धर्म विशेष के लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि फिल्म ‘ओरू अदार लव’ के एक गाने ‘मणिका मालाराया पूवी’ से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुईं हैं। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए जल्द सुनवाई की गुहार की गई। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में 18 वर्षीय अभिनेत्री प्रिया ने कहा कि उन पर किसी तरह की आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया जाए। याचिका में कहा गया कि हैदराबाद के फलकनामा थाने में गत 14 फरवरी को उसके खिलाफ शिकायत की गई थी। शिकायत में उस गाने के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की गई थी। प्रिया का कहना है कि गाने को तोड़मरोड़ कर उनके खिलाफ कई समूहों ने आपराधिक शिकायत की है।