चंडीगढ़, 24 अगस्त। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रोहतक के न्यायालय ने हैफेड पशु चारा संयंत्र, रोहतक के डीजीएम अशोक कुमार को तीन वर्ष की सजा और 22,000 रुपये जुर्माने का आदेश दिया है। हरियाणा राज्य चैकसी ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि ब्यूरो द्वारा 12 दिसम्बर, 2015 को मारे गए छापे के आधार पर राज्य चैकसी ब्यूरो, रोहतक द्वारा भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धारा 7/13 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।