उच्चतम न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की उस अर्जी पर सुनवाई दो सप्ताह बाद करने का शुक्रवार को निर्णय किया जिसमें उन्होंने फिल्म ‘टाइगर जिंदा है’ के प्रोमोशन के दौरान वाल्मीकि समुदाय के खिलाफ अपनी कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए अपने खिलाफ छह राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों को रद्द करने का अनुरोध किया है।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की एक पीठ ने पक्षों से कहा कि वे तब तक अपनी कागजी कार्रवाई पूरी कर लें। पीठ ने अर्जी पर अंतिम सुनवाई दो सप्ताह बाद करना तय किया।
अदालत ने खान के खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों के आधार पर आपराधिक कार्यवाही और जांच पर गत 23 अप्रैल को रोक लगा दी थी। वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल अभिनेता की ओर से पेश हुए और अभिनेता के खिलाफ शिकायतों को ‘प्रेरित’ करार दिया। इससे पहले अदालत ने अधिवक्ता से कहा था कि वह खान के खिलाफ दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और मुम्बई जैसे राज्यों में दर्ज मामलों की जानकारी मुहैया कराएं।