कुरुक्षेत्र, 14 जुलाई। हरियाणा सरकार ने महिला विरोधी घटनाओं पर काबू पाने के लिए कड़े कदम उठाने का फैसला लिया है ताकि छेड़छाड़ और रेप जैसी घटनाओं पर पूरी तरह से अंकुश लग सके। इसके लिए महिलाओं से छेड़खानी के अपराध को 15 दिन और रेप के केस में 30 दिन के अंदर पुलिस को चार्ज शीट दाखिल करनी होगी। और इसके साथ ही अगर आरोपी पर आरोप तय हो जाता है तो सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाएं आरोपी से तब तक के लिए छीन ली जाएगी जब तक की वो बरी नही हो जाता है।
हरियाणा महिला आयोग की वाईस चेयरपर्सन प्रीति गांधी ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि सरकार के इस तरह के कड़े कदम महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध को काबू करने में मददगार साबित होंगे। इन मामलों में जितनी जल्दी जांच होगी उतना ही अच्छा होगा।