गुरुग्राम, 29 जून। गुरुग्राम के मानेसर में सराकरी जमीन की रजिस्ट्री मामले में गुरुग्राम के जिला उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने रजिस्ट्रियों को रद्द करने का आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि इस वर्ष मार्च महीने में उच्चतम न्यायालय ने एक फैसले में मानेसर की जमीन अधिगृहीत करके उसका मालिकाना हक हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसरंचना विकास निगम यानी एचएसआइआइडीसी(HSIIDC) को दे दिया था। इसके बावजूद जमीन के पहले मालिक ने किसी अन्य व्यक्ति को वह जमीन बेच दी और उसकी रजिस्ट्री भी हो गई।
मामला राज्य सरकार के ध्यान में आने पर सरकार ने प्रारंभिक जांच के आधार पर मानेसर की तहसीलदार, कानूनगो व पटवारी को निलंबित कर दिया और नायब तहसीलदार के खिलाफ चार्जशीट करके विभागीय कार्यवाही की जा रही है। यही नहीं, इस मामले में संलिप्त डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।