डबवाली अग्निकांड पीड़ितों के लंबे संघर्ष के कारण आखिरकार डी.ए.वी. संस्थान को फिर मुंह की खानी पड़ी। संस्थान ने अग्निकांड पीड़ितों की करोड़ों की बकाया मुआवजा राशि कोर्ट में जमा करवा दी। यह राशि कोर्ट की देख-रेख में अग्निकांड के 405 मृतकों के परिजनों व 88 घायलों को वितरित की जाएगी। डी.ए.वी. संस्थान ने 3,48,09,953 राशि जमा करवाई है। इससे पूर्व गत 27 दिसम्बर को भी डी.ए.वी. संस्थान द्वारा 4,53,913 रुपए जमा करवाए गए थे।
डबवाली अग्निकांड पीड़ित संघ के प्रवक्ता विनोद बांसल ने बताया कि 23 दिसम्बर, 1995 को डबवाली के भीष्ण अग्निकांड में 442 लोगों की जान गई थी जबकि लगभग 150 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। मरने वालों में स्कूली बच्चों और महिलाओं की संख्या अधिक थी। अग्निकांड पीड़ितों की तरफ से इस संघर्ष में अधिवक्ता अंजू अरोड़ा ने केस की पैरवी की। अंजू खुद अग्निकांड पीड़ित है। उच्च न्यायालय ने 9 नवम्बर, 2009 को पीड़ितों को मुआवजा देने की घोषणा की थी जिसमें से 45 प्रतिशत राशि प्रदेश सरकार द्वारा और 55 प्रतिशत राशि डी.ए.वी. संस्थान द्वारा अदा की जानी थी। प्रदेश सरकार ने अपने हिस्से की मुआवजा राशि उसी समय जमा करवा दी थी जबकि डी.ए.वी. उच्चतम न्यायालय की शरण में चला गया था।