एक 19 वर्षीय बिन बियाही गर्भवती लडकी ने कोर्ट से गर्भ गिरवाने अनुमति मांगी और इसके लिए कोर्ट में अर्जी लगाई। कोर्ट ने स्वास्थ्य अधिकारीयों की राय के बाद अर्जी को ख़ारिज कर दिया। कोर्ट ने स्वास्थ्य अधिकारियो से मिली रिपोर्ट के बाद कहा कि भ्रूण 28 हफ्ते का हो चूका है इसलिए कोर्ट गर्भपात की इजाजत नही दे सकती।
जानकारी के अनुसार लड़की अम्बाला की रहने वाली है जोकि चंडीगढ़ किसी रेस्टोरेंट में काम करती थी। फिलहाल लड़की ने पुलिस में कोई शिकायत नहीं की है और नहीं किसी के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की ही मांग की है।लडकी गरीब परिवार से है इसलिए उसने बच्चा पलने में असमर्थता जताई है। लड़की चाहती है कि कोई ऐसा परिवार उसका बच्चा गोद ले जिसके पास बच्चा न हो।