नगर निगम को भंग करने के हरियाणा कैबिनेट के फैसले को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अम्बाला के पार्षद जरनेल सिंह ने दी चुनोती।
सरकारी वकिल ने कोर्ट को अशवासन दिया की नगम निगम को भंग करने को लेकर अगले आदेश तक नोटिस फिकेशन जारी नहीं की जाएगी।
मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी।