एक तरफ पंजाब सरकार राज्य में शिक्षकों की भारी कमी का रोना रो रही है तो दूसरी तरफ करीब नौ साल पहले चयनित उच्च शिक्षा प्राप्त पी टी आई को आजतक जवाइनिंग नहीं दी गई है। यह कहना है पंजाब स्तिथ इक्विटी एंड जस्टिस इंटरनैशनल संस्था का जो चंडीगढ़ में पत्रकारवर्ता कर रहे थे । संस्था के अनुसार पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशो के बावजूद पंजाब की पूर्व तथा मौजूदा सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है। इक्विटी एंड जस्टिस इंटरनैशनल संस्था के प्रतिनिधियों ने चयनित पी टी आई की मौजूदगी में पंजाब सरकार से मांग उठाई की सरकार हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने की बजाये उन्हें नियुक्तियां प्रदान करे।
पंजाब की इक्विटी एंड जस्टिस इंटरनैशनल संस्था के प्रेज़ी़डेंट अशोक कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में बताया की वर्ष 2008 में पंजाब के शिक्षा विभाग ने पी टी आई के 244 रिक्त पदों के लिए इश्तिहार जारी किया था । इसके चयन में भारी घोटाला उस समय सामने आया जब विभाग ने मैरिट सूचि में शामिल उच्च योग्यता वाले एप्लीकेंटस दरकिनार करते हुए निम्न योग्यता वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे डाली। उन्होंने बताया की शिक्षा विभाग में हुए इस पी टी आई भर्ती घोटाले के विरुद्ध उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदक पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की शरण में चले गए।