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हरियाणा में पाकिस्तानियों को राज्य छोड़ने का आदेश

हरियाणा में पाकिस्तानियों को राज्य छोड़ने का आदेश, 27 अप्रैल तक की डेडलाइन – CM नायब सैनी का सख्त निर्देश

चंडीगढ़, 26 अप्रैल 2025 :  हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने  बड़ा और सख्त फैसला लेते हुए सभी पाकिस्तानी नागरिकों को राज्य छोड़ने का आदेश दिया है। सरकार ने साफ किया है कि 27 अप्रैल 2025 तक हरियाणा में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ना होगा। मेडिकल वीजा पर रुके लोगों को 29 अप्रैल तक का समय दिया गया है। यह फैसला हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लिया गया है, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी।

केंद्र सरकार का भी सख्त रुख

गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक वीजा की तय अवधि के बाद भारत में नहीं रहना चाहिए। इसके तहत केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वर्चुअल मीटिंग कर पूरी कार्रवाई की निगरानी की। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान के नागरिकों को दिए गए 14 श्रेणियों के वीजा रद्द कर दिए हैं, जिनमें व्यापार, सम्मेलन, आगंतुक और तीर्थयात्री वीजा शामिल हैं। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा।

हरियाणा सरकार की खास तैयारी

मुख्यमंत्री सैनी ने शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर राज्य में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वे केंद्र सरकार के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।

कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा बनी प्राथमिकता

सीएम सैनी ने राज्य में रह रहे कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीरता दिखाई है। हरियाणा के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में इस समय 1,157 कश्मीरी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन से कहा है कि वे इन छात्रों के संपर्क में रहें और उन्हें सुरक्षा व आश्वासन का माहौल दें।

क्यों है यह फैसला अहम?

पिछले हफ्ते पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देशभर में आक्रोश पैदा कर दिया था। केंद्र सरकार ने इस हमले को पाकिस्तान प्रायोजित करार देते हुए कूटनीतिक कदम तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी में यह फैसला भारत की सुरक्षा और आंतरिक शांति को मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा है।

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