चंडीगढ़, 16 अप्रैल – हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने प्रदेशवासियों के लिए एक अहम घोषणा करते हुए कहा है कि अब राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के बिल उनके आधार कार्ड से लिंक किए जाएंगे। यह निर्णय उपभोक्ताओं को पारदर्शी और सटीक सेवा देने के उद्देश्य से लिया गया है।
ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में विज ने निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए हर मंगलवार को सर्कल कार्यालयों में ‘बिजली अदालतें’ लगाई जाएंगी, जो सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक कार्य करेंगी। इन अदालतों में गलत बिल, रीडिंग गड़बड़ी, खराब मीटर जैसे मामलों का तुरंत निपटारा किया जाएगा।
उपभोक्ताओं को मिलेगी बेहतर सुविधा
विज ने कहा कि बिजली कार्यालयों में उपभोक्ताओं को बेहतर जन सुविधाएं प्रदान की जाएं – जैसे बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी और गर्मी से राहत के लिए छाया आदि का उचित प्रबंध हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली बिल भुगतान के लिए जनता को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं।
बिल न भरने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
ऊर्जा मंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि जो उपभोक्ता समय पर बिजली बिल नहीं भरते, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रिकवरी की जाएगी। वहीं कोर्ट स्टे वाले केसों की निगरानी के लिए एक विशेष सेल भी गठित किया जाएगा।
उपकरणों और कर्मचारियों की होगी बेहतर व्यवस्था
उन्होंने आदेश दिया कि सभी सब-डिवीजन में ट्रांसफॉर्मर, तारें, खंभे और कंडक्टर जैसी आवश्यक बिजली सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही ट्रांसफार्मर खराब होने पर शहरी क्षेत्रों में 1 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 2 घंटे में उसे ठीक किया जाए।
उच्च अधिकारी भी रहे मौजूद
इस बैठक में ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अपूर्व कुमार सिंह, एडीजीपी अमिताभ सिंह ढिल्लों, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के एमडी ए. श्रीनिवास और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के एमडी अशोक कुमार मीणा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।