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हरियाणा: निजी स्कूलों को RTE एक्ट की पालना करना अनिवार्य, ‘उज्जवल पोर्टल’ से होंगे आवेदन – शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा

चंडीगढ़, 12 अप्रैल: हरियाणा के शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को अनिवार्य और निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 की सख्ती से पालना करनी होगी। इस अधिनियम के तहत स्कूलों को कक्षा पहली व पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करनी होंगी।

 

इस बार दाखिला प्रक्रिया को पारदर्शी और ऑनलाइन बनाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने पहली बार ‘उज्जवल पोर्टल’ लॉन्च किया है। सभी निजी स्कूलों को अनिवार्य रूप से इसी पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों के आवेदन स्वीकार करने होंगे। मंत्री ढांडा ने स्पष्ट किया कि यह पोर्टल पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित करेगा।

 

ड्रा सिस्टम से होंगे दाखिले, कमेटी की निगरानी में प्रक्रिया

यदि किसी स्कूल में 25% आरक्षित सीटों से अधिक आवेदन आते हैं, तो जिला स्तरीय कमेटी की निगरानी में ड्रा के माध्यम से दाखिले किए जाएंगे। साथ ही, प्रत्येक स्कूल को अपने पास आई ऑनलाइन आवेदन सूची को स्वीकारना होगा। इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी स्कूलों को RTE 2009 की धाराओं का सख्ती से पालन करना होगा।

 

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