पंचकूला, 11 अप्रैल 2025: हरियाणा के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित संशोधित कलेक्टर दरों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि राज्य में अब प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त पुरानी दरों पर ही जारी रहेगी। हरियाणा सरकार के राजस्व विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं।
एफसीआर सुमिता मिश्रा के अनुसार, कलेक्टर दरों का अंतिम संशोधन दिसंबर 2024 में किया गया था और अब वही दरें अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगी। आमतौर पर कलेक्टर दरों में संशोधन हर नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में किया जाता है, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव और प्रशासनिक कारणों से यह प्रक्रिया प्रभावित हुई।
कुछ जिलों ने 10% से 25% तक की वृद्धि के प्रस्ताव तैयार किए थे और उन्हें सार्वजनिक आपत्तियों के लिए अपलोड करने की तैयारी थी। लेकिन अब इन प्रस्तावों पर भी रोक लग गई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि चुनावी माहौल और चार महीने पहले ही हुए संशोधन को देखते हुए यह फैसला जनहित में लिया गया है। इससे प्रॉपर्टी बाज़ार को स्थिरता मिलेगी और आमजन पर आर्थिक बोझ नहीं बढ़ेगा।