पंचकूला, 6 अप्रैल – हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अग्निवीरों के लिए एक ऐतिहासिक ऐलान करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में अहम कदम उठाए हैं। अग्निवीरों को अब हरियाणा पुलिस भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, साथ ही वन विभाग, जेल विभाग और खनन गार्ड की भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का भी प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, पंचकूला में अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण देने संबंधी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा, “हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसने अग्निवीरों को सेना की सेवा अवधि के बाद रोजगार की गारंटी देकर उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान किया है।”
मुख्य घोषणाएं:
- हरियाणा पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण
- वन विभाग, जेल वार्डर और खनन गार्ड की नौकरियों में 10% आरक्षण
- ग्रुप C की भर्तियों में 5% आरक्षण
- एसपीओ भर्ती में 10% होरिजॉन्टल आरक्षण
सरकार एक विशेष पोर्टल भी तैयार करेगी, जिस पर अग्निवीर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उन्हें नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी।
स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा:
- अग्निवीरों को कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा
- 30 हजार रुपये से अधिक वेतन देने वाले उद्योगों को 60 हजार रुपये सालाना सब्सिडी
- प्राइवेट सिक्योरिटी में काम करने वाले अग्निवीरों को गन लाइसेंस में प्राथमिकता
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा से वर्ष 2022-23 में 2,227 और 2023-24 में करीब 2,893 अग्निवीर थल, जल और वायुसेना में भर्ती हुए हैं। उनका पहला बैच जुलाई 2026 में पूरा होगा। इससे पहले ही हरियाणा ने ‘अग्निवीर नीति 2024’ लागू कर दी है।