चंडीगढ़, 27 मार्च: हरियाणा सरकार ने आगामी 31 मार्च को ईद-उल-फितर के अवसर पर राजपत्रित अवकाश (Gazetted Holiday) की बजाय प्रतिबंधित अवकाश (Restricted Holiday) घोषित किया है। इस संबंध में सरकार ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।
क्यों लिया गया यह निर्णय?
अधिसूचना के अनुसार, 29 मार्च (शनिवार) और 30 मार्च (रविवार) को पहले से ही साप्ताहिक अवकाश है, जबकि 31 मार्च को वित्तीय वर्ष 2024-25 का अंतिम दिन होने के कारण सरकार ने इसे राजपत्रित अवकाश के रूप में मान्यता नहीं दी है।
प्रतिबंधित अवकाश का क्या मतलब है?
प्रतिबंधित अवकाश का अर्थ है कि यह ऐच्छिक छुट्टी होगी, यानी सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी अपनी आवश्यकता के अनुसार इस दिन छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन यह सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday) नहीं होगा।