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डल्लेवाल गिरफ्तार क्यों… ? हाईकोर्ट को जवाब देगी पंजाब सरकार, सुनवाई आज”

चंडीगढ़,24 मार्च : पंजाब सरकार और पुलिस द्वारा कुछ दिन पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए शंभू बॉर्डर और खानोरी बॉर्डर से किसानों का पिछले एक साल से जारी धरना हटाया गया। सरकार ने कहा कि धरनों के कारण पंजाब का व्यापार प्रभावित हो रहा था। इस पूरी कार्रवाई के बाद पंजाब-हरियाणा के बॉर्डर खोल दिए गए और हरियाणा पुलिस द्वारा भी बैरिकेड्स हटा दिए गए। इसके बाद पंजाब-हरियाणा का रास्ता खुल गया। इसके बाद जगजीत सिंह डल्लेवाल की गिरफ्तारी को गैर-कानूनी बताते हुए हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस पिटिशन दायर की गई।

डीजीपी को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश

जानकारी के अनुसार, पंजाब सरकार द्वारा किसानों के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल सहित सर्वण सिंह पंढेर और अन्य की 19 मार्च को की गई गिरफ्तारी को गैर-कानूनी बताते हुए उनकी नजरबंदी के खिलाफ हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस पिटिशन दायर की गई है। देर शाम इस पिटिशन पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए डीजीपी को सोमवार तक मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट में आज सुनवाई

यह पिटिशन भारतीय किसान यूनियन दोआबा के अध्यक्ष गुरमुख सिंह द्वारा दायर की गई है और कहा गया है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल को बिना कोई नोटिस और कारण बताए नजरबंद किया गया, जो कि गैर-कानूनी है। इसलिए हाईकोर्ट से डल्लेवाल को तुरंत रिहा करने की मांग की गई है। जिस पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और डीजीपी को नोटिस जारी कर आज यानी सोमवार तक जवाब और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।

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