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हरियाणा विधानसभा में आज दो महत्वपूर्ण विधेयक पारित: पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण और ग्राम शामलात भूमि संशोधन विधेयक

चंडीगढ़, 18 मार्च: हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज दो महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए, जिनमें पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2025 और हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 शामिल हैं। ये विधेयक राज्य के विकास और भूमि विनियमन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव करते हैं।

पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2025

यह विधेयक पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2021 को संशोधित करने के लिए पेश किया गया है। इसका उद्देश्य पंचकूला के सतत और संतुलित विकास को बढ़ावा देना है। यह प्राधिकरण शहर के समग्र और समन्वित विकास, शहरी योजनाओं और आवश्यक सुख-सुविधाओं के प्रबंधन के लिए काम करेगा। इसके तहत, पंचकूला के विकास में स्थानीय प्राधिकरणों का समन्वय और शहरी शासन संरचना में सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा, यह विधेयक नगर पालिका परिषद, कालका को भी प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में शामिल करेगा।

हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025

इस विधेयक का उद्देश्य हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 में संशोधन करना है। इसके तहत, 31 मार्च, 2004 से पहले शामलात देह में स्थित भूमि पर अनाधिकृत रूप से निर्मित मकानों के नियमितीकरण की प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी। ग्राम पंचायतों को इन मामलों में अनुमोदन देने का अधिकार प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, अनाधिकृत निर्माणों को निर्धारित बाजार दर पर बेचने का प्रावधान भी किया गया है, जिससे जमीन के मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुविधाजनक बनाया जाएगा।

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