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हरियाणा में शहरी विकास की नई उड़ान: पंचकूला और पिंजौर-कालका में अत्याधुनिक सेक्टरों का होगा निर्माण!”

चंडीगढ़, 13 मार्च: हरियाणा सरकार ने राज्य में शहरी विकास को नया आयाम देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा के दौरान ऐलान किया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा पहले चरण में पंचकूला के कोट बिल्ला शहरी परिसर में सेक्टर-14-16, 22 और पिंजौर-कालका में सेक्टर-23 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया जाएगा।

 

एचएसवीपी की नींव को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम

मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में एचएसवीपी की नींव को कमजोर किया गया था। उस समय किसानों को जमीन अधिग्रहण का डर दिखाकर उनकी जमीन को सस्ते दामों में बेचने के लिए मजबूर किया गया, जिससे प्राधिकरण को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने एचएसवीपी को फिर से सशक्त बनाया है और अब यह 41 नए सेक्टरों में भूमि अधिग्रहण कर रहा है।

ई-भूमि पोर्टल और लैंड पूलिंग नीति के तहत होगा अधिग्रहण

मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि अब भूमि अधिग्रहण ई-भूमि पोर्टल और लैंड पूलिंग नीति के तहत किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा मिल सके।

अवैध कॉलोनियों पर सरकार की सख्त नजर

विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में कॉलोनियों के विकास का कोई रोडमैप नहीं था, जिसके कारण अवैध कॉलोनियों की संख्या बढ़ती चली गई। उन्होंने कहा कि 2015 से अब तक 6,904 अवैध कॉलोनियों की पहचान की गई है, जिनमें से 3,937 कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया है और 1,879 उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने यह भी बताया कि पिछली सरकार के 10 वर्षों में केवल 874 कॉलोनियों को नियमित किया गया था, जबकि वर्तमान सरकार ने 2,147 कॉलोनियों को नियमित करने का काम किया है

नगर निकायों में एससी वार्डों की संख्या में कोई कटौती नहीं

नगर निकायों में अनुसूचित जाति (एससी) के वार्डों की संख्या घटाने के विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 11 (1) के अनुसार आरक्षण का निर्धारण नवीनतम जनगणना के आधार पर किया जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के वार्डों में कोई कमी नहीं की है और यह आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 243टी और 243पी(जी) के तहत तय नियमों के अनुरूप किया गया है।

हरियाणा में शहरी विकास को नई दिशा

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार राज्य के शहरी क्षेत्रों में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पंचकूला और पिंजौर-कालका के इन सेक्टरों का विकास आधुनिक बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के साथ किया जाएगा, जिससे राज्य के नागरिकों को बेहतर रिहायशी वातावरण मिल सकेगा।

 

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