चंडीगढ़, 3 मार्च – हरियाणा सरकार ने फसल नुकसान की रिपोर्टिंग के लिए किसानों को सरल और प्रभावी विकल्प प्रदान किए हैं। राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसानों से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और हरियाणा क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल खराबे की रिपोर्ट दर्ज कराएं।
कैसे करें फसल नुकसान की रिपोर्टिंग?
1 . प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकृत किसान:
– किसान 72 घंटे के भीतर अपने नजदीकी कृषि अधिकारी से संपर्क करें।
– या टोल-फ्री नंबर 14447 पर कॉल करके फसल खराबे की रिपोर्ट दर्ज कराएं।
2. अपंजीकृत किसान:
– वे हरियाणा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जाकर नुकसान की जानकारी दर्ज कर सकते हैं।
– इसके लिए “मेरी फसल, मेरा ब्योरा”पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है।
सरकार की अपील: समय पर कराएं पंजीकरण
मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसानों को आगाह किया है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी फसल खराबे की रिपोर्ट दर्ज करवाएं, ताकि उन्हें सरकार की सहायता योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।