चंडीगढ़,28 फरवरी : पंजाब सरकार ने प्लॉटों की रजिस्ट्री को लेकर आम लोगों को बड़ी राहत दी है। अब एनओसी (No Objection Certificate) के बिना भी प्लॉटों की रजिस्ट्री करवाई जा सकेगी। सरकार ने इस योजना की समय सीमा को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब 31 अगस्त 2025 तक बिना एनओसी के प्लॉट रजिस्ट्री कराई जा सकती है। यह फैसला पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने घोषित किया। उन्होंने बताया कि यह निर्णय लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
पहले 28 फरवरी थी आखिरी तारीख
इससे पहले, सरकार ने 1 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक बिना एनओसी के प्लॉटों की रजिस्ट्री की छूट दी थी। लेकिन जनता की मांग और उनकी परेशानियों को समझते हुए सरकार ने इस समय सीमा को 1 मार्च 2025 से 31 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया है।
छोटे प्लॉट धारकों को मिलेगी राहत
पंजाब सरकार ने पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) अधिनियम, 2024 के तहत भूमि रजिस्ट्रेशन के लिए एनओसी की शर्त को हटा दिया था। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य छोटे प्लॉट धारकों को राहत देना और अवैध कॉलोनियों पर सख्त नियंत्रण रखना है।
रजिस्ट्री के लिए यह शर्त जरूरी
आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री ने कहा कि यह फैसला आम आदमी की भलाई के लिए लिया गया है।
अगर कोई व्यक्ति 31 जुलाई 2024 तक अनधिकृत कॉलोनी में स्थित 500 वर्ग गज तक के प्लॉट का पावर ऑफ अटॉर्नी या स्टांप पेपर पर बिक्री समझौता कर चुका है, तो उसे अब रजिस्ट्री के लिए एनओसी की जरूरत नहीं होगी।
यह फैसला अवैध कॉलोनियों को रेगुलराइज करने और प्लॉट धारकों को राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है।
सीएम भगवंत मान ने दी जानकारी
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस फैसले के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की परेशानियों को समझते हुए नीतियों में बदलाव कर रही है। यह कदम उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा, जो बिना एनओसी के प्लॉट खरीद चुके हैं और रजिस्ट्री न होने के कारण कानूनी दिक्कतों का सामना कर रहे थे।
- लोगों को होगा फायदा
- छोटे प्लॉट मालिकों को राहत
- बिना एनओसी के रजिस्ट्री की प्रक्रिया आसान
- अनधिकृत कॉलोनियों को नियंत्रित करने में मदद