पंचकूला,28 फरवरी। हरियाणा में आगामी नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर, 1, 2 और 12 मार्च को प्रदेशभर में शराब की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाएगी। आबकारी विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक, जिन नगर निकाय क्षेत्रों में मतदान और मतगणना होनी है, वहां से तीन किलोमीटर की दूरी तक स्थित सभी शराब की दुकानें, बार और पब चुनाव के एक दिन पहले, मतदान के दिन और मतगणना के दिन बंद रहेंगे।
यह निर्णय चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। 1 और 2 मार्च को मतदान के दिन शराब की बिक्री पर रोक रहेगी, जबकि 12 मार्च को मतगणना के दौरान भी शराब की बिक्री पर पाबंदी होगी।
आबकारी विभाग ने शराब लाइसेंस धारकों को कड़ी चेतावनी दी है कि यदि इस आदेश का उल्लंघन किया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग का कहना है कि यह कदम किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि को रोकने के लिए उठाया गया है, जो मतदान को प्रभावित कर सकती है।
हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि 2 और 9 मार्च को मतदान होंगे, और 12 मार्च को मतों की गिनती होगी। हरियाणा में कुल 7 नगर निगमों समेत 40 नगर निकायों में चुनाव हो रहे हैं। इस दौरान आचार संहिता भी लागू है, जिसके तहत सरकारी कार्यों और परियोजनाओं पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।
यह कदम चुनावों की निष्पक्षता बनाए रखने और कानून-व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। शराब के शौकीनों को तीन दिन तक ठेकों और पब-बार से दूर रहना होगा।