वॉशिंगटन (अमेरिका): अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बर्थराइट सिटिजनशिप (जन्मसिद्ध नागरिकता) के नियमों में बदलाव की घोषणा के बाद, अमेरिका और दुनिया भर में हलचल मच गई है। ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर यह ऐलान किया है कि अब अमेरिका में जन्म लेने वाले हर बच्चे को स्वचालित रूप से नागरिकता का अधिकार नहीं मिलेगा। यह आदेश 20 फरवरी के बाद से लागू हो जाएगा, जिसके बाद अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों को जन्मजात नागरिकता नहीं मिलेगी। इस फैसले के बाद, कई परिवारों में हड़बड़ी मच गई है और अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें लगने लगी हैं।
समय से पहले डिलीवरी कराने की होड़
अमेरिका में बर्थराइट सिटिजनशिप हासिल करने की होड़ के चलते, न्यू जर्सी के एक मैटरनिटी क्लिनिक में डॉ. एसडी रामा ने बताया कि महिलाएं ड्यू डेट से पहले डिलीवरी कराने के लिए आ रही हैं। उनका प्रयास है कि उनके बच्चे 20 फरवरी से पहले जन्म लें और वे जन्मजात अमेरिकी नागरिक बन सकें।
डॉ. रामा के मुताबिक, उनके क्लिनिक के बाहर खड़ी महिलाओं में अधिकांश भारतीय महिलाएं हैं जो 8 से 9 महीने की गर्भवती हैं। ये महिलाएं सी-सेक्शन (सिजेरियन) के माध्यम से समय से पहले डिलीवरी कराने का अनुरोध कर रही हैं, ताकि उनके बच्चे को बर्थराइट सिटिजनशिप मिल सके।
समय से पहले डिलीवरी का खतरा
टेक्सास की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. एसजी मुक्कला ने समय से पहले डिलीवरी कराने के खतरों के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा, “समय से पहले डिलीवरी करना मां और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। इससे बच्चों को फेफड़ों की समस्या, कम वजन और न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।” डॉ. मुक्कला ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने 15 से 20 जोड़ों से इस मुद्दे पर बातचीत की है और उन्हें समझाया है कि यह उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
बर्थराइट सिटिजनशिप क्यों है जरूरी?
अमेरिका में रहने वाले कई भारतीयों के लिए बर्थराइट सिटिजनशिप एक वरदान साबित होता है। इससे उन्हें देश में स्थायी निवास और रोजगार की सुविधा मिलती है। वरुण नामक एक भारतीय प्रवासी ने बताया, “हमने अमेरिका में स्थायित्व की तलाश में अपनी ज़िंदगी के कई साल यहां बिताए हैं। हमारी एकमात्र उम्मीद थी कि हमारा बच्चा यहां पैदा हो और उसे जन्मसिद्ध नागरिकता मिल सके। अब यह फैसला हमें घबराहट में डाल रहा है।”
अवैध आप्रवासियों पर कड़ा रुख
बर्थराइट सिटिजनशिप में बदलाव के साथ-साथ, ट्रंप ने अवैध आप्रवासियों के खिलाफ भी कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने अवैध इमिग्रेशन को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हुए कहा कि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे लोगों को बाहर निकाला जाएगा। कैलिफ़ोर्निया में अवैध रूप से रह रहे एक भारतीय ने बताया कि यदि उनके बच्चे को जन्मजात नागरिकता मिल जाती है तो उनके लिए यहां रहना आसान हो जाएगा।
संविधान में संशोधन की प्रक्रिया
20 जनवरी को ट्रंप ने बर्थराइट सिटिजनशिप को लेकर 14वें संशोधन में बदलाव करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। अब, नए नियमों के तहत, अमेरिका में जन्म लेने वाले सभी बच्चे स्वचालित नागरिकता के हकदार नहीं होंगे। इसके लिए बच्चे के माता-पिता में से किसी एक का अमेरिकी नागरिक होना जरूरी होगा।