चंडीगढ़,23 जनवरी : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में व्यापारियों और आम जनता को राहत देने के लिए कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई। इनमें सबसे बड़ा फैसला व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को मंजूरी देना है, जिससे लगभग 2 लाख व्यापारियों को 2,500 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी।
वन टाइम सेटलमेंट स्कीम: छोटे-बड़े व्यापारियों को राहत
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जिन व्यापारियों पर 10 लाख रुपये से कम का बकाया है, उनके ब्याज को पूरी तरह माफ कर दिया गया है। साथ ही उनके मूल बकाया से 1 लाख रुपये घटाया गया है। ऐसे व्यापारियों को अब केवल बकाया राशि का 40 प्रतिशत भुगतान करना होगा।
वहीं, 10 लाख से 10 करोड़ रुपये तक की बकाया राशि पर भी ब्याज माफ किया गया है, और व्यापारियों को केवल 60 प्रतिशत राशि चुकानी होगी। इस कदम से राज्य के हजारों व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
हिमोफीलिया और थैलीसीमिया रोगियों के लिए बड़ा फैसला
कैबिनेट ने गंभीर रोगों जैसे हिमोफीलिया और थैलीसीमिया से जूझ रहे मरीजों के लिए पेंशन में 18 साल की उम्र सीमा को खत्म कर दिया है। अब इन बीमारियों के मरीज किसी भी उम्र में वित्तीय सहायता और पेंशन का लाभ उठा सकेंगे।
चुलकाना धाम के लिए पूजा स्थल बोर्ड
पानीपत स्थित प्रसिद्ध चुलकाना धाम (खाटू श्याम मंदिर) के विकास और प्रबंधन के लिए सरकार ने पूजा स्थल बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। इसके तहत 2025 का विधेयक भी पास किया गया। चुलकाना धाम हरियाणा और पड़ोसी राज्यों के लाखों श्रद्धालुओं का केंद्र है, जहां एकादशी पर मेले का आयोजन होता है।
दिव्यांगजनों को अतिरिक्त लाभ
दिव्यांगजनों की श्रेणियों में 11 नई कैटेगरी शामिल की गई हैं। इससे करीब 32,000 दिव्यांगजनों को लाभ मिलेगा।
हरियाणा एयर क्लीन डीपीआर: प्रदूषण मुक्त हरियाणा का लक्ष्य
राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए हरियाणा एयर क्लीन डीपीआर योजना को मंजूरी दी गई। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर 3,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे और वर्ल्ड बैंक से लोन लिया जाएगा। यह योजना चरणबद्ध तरीके से 2030 तक पूरी होगी।
लाडो योजना के लिए बजट में प्रावधान
महिलाओं को 2,100 रुपये प्रतिमाह देने के चुनावी वादे को पूरा करने के लिए सरकार ने लाडो योजना के बजट में प्रावधान करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगी।
पूर्व कर्मचारियों और पेंशन से जुड़े फैसले
मर्ज हुए विभागों के पूर्व कर्मचारियों के लिए 6,000 से 20,000 रुपये तक पेंशन का प्रावधान किया गया है। वहीं, कुछ कर्मचारियों पर बुढ़ापा पेंशन की ओवरलैपिंग से 1.46 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया गया है।
हरियाणा सरकार का यह कदम व्यापारियों, रोगियों, दिव्यांगजनों, महिलाओं और पूर्व कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार अपने सभी चुनावी वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।