चंडीगढ़, 28 दिसंबर – हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को दी जाने वाली यात्रा सुविधाओं को और अधिक पारदर्शी एवं सुविधाजनक बनाने के लिए हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। यह निर्णय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
संशोधन के तहत, यदि प्रशिक्षण संस्थान या राज्य सरकार द्वारा आवास और भोजन की व्यवस्था नहीं की जाती है, तो प्रशिक्षु अपनी पात्रता के अनुसार होटल शुल्क की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकेंगे। इसके विपरीत, यदि सरकार या प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आवास और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है और प्रशिक्षु इसे उपयोग में नहीं लाते, तो इसे उनके द्वारा उपयोग किया गया मानते हुए कोई अतिरिक्त होटल शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा।