गुरुग्राम, 14 दिसंबर: किसान भाई अपने खेतों को प्राकृतिक आपदाओं और फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ. अनिल तंवर ने बताया कि रबी सीजन के लिए यह योजना लागू की गई है।
गुरुग्राम जिले में एचडीएफसी एग्रो कंपनी को फसल बीमा योजना लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। फसल के आधार पर किसानों को निम्न प्रीमियम राशि जमा करनी होगी:
गेहूं: ₹459.2 प्रति एकड़
सरसों: ₹308.2 प्रति एकड़
जौ: ₹292.67 प्रति एकड़
सूरजमुखी: ₹311.35 प्रति एकड़
ऋणी किसान के लिए विशेष प्रावधान
सहकारी बैंकों से जुड़े किसानों का बीमा प्रीमियम स्वतः उनके खाते से कट जाएगा। लेकिन, यदि कोई किसान योजना में शामिल नहीं होना चाहता है, तो उसे 24 दिसंबर तक अपनी असहमति पत्र बैंक को देना होगा।
निजी और राष्ट्रीयकृत बैंकों से जुड़े किसानों को स्वयं बैंक जाकर प्रीमियम कटवाना होगा।
प्राकृतिक आपदा में मिलेगा लाभ
डॉ. तंवर ने बताया कि योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, जलभराव, महामारी, आकाशीय बिजली से फसल खराब होने पर किसानों को क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जाएगी।
यदि फसल खराब होती है, तो किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना निम्न माध्यमों से देनी होगी:
क्रॉप इंश्योरेंस ऐप
अपने क्षेत्र के कृषि अधिकारी
टोल फ्री नंबर 14447
कृषि विभाग से लें जानकारी
किसान इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। यह योजना सभी किसानों के लिए उपलब्ध है और उन्हें सुरक्षित भविष्य का आश्वासन देती है।