नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी को अतिरिक्त सेशन जज पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने शुक्रवार को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में उसे अतिरिक्त कैद काटनी होगी। वहीं, अदालत ने अपराध को संगीन मानते हुए दोषी को सजा में कोई नरमी नहीं बरती।
पुलिस प्रवक्ता पवन कुमार ने बताया कि वर्ष 2022 में सदर थाने में इस संबंध में केस दर्ज किया गया था। पीड़िता की मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका बेटा व बेटी घर की छत पर खेल रहे थे। इस दौरान एक अन्य युवक छत पर पहुंच गया। उसने उसकी बेटी के साथ अनैतिक काम करने का प्रयास किया। जब वह घर आई तो बेटी ने उक्त युवक की हरकत के बारे में उसे बताया।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया और पीड़िता के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष करवाए। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। अब इस मामले में अदालत ने आरोपी दीपक को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद और 50,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।