चरखी दादरी। दादरी सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में सोनीपत जिला के एक गांव निवासी किशोरी के साथ कई बार दुष्कर्म करने के दोषी को अतिरिक्त सैशन जज पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने 25 साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी शेखर को 6 माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
डीएसपी सुभाष चंद्र ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि दादरी जिला में अपराधियों पर अंकुश लगाने को लेकर एसपी नितिका गहलोत द्वारा पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे तुरंत कार्रवाई करें। बताया कि अक्तूबर 2021 में सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में सोनीपत जिला के एक गांव निवासी किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। सदर थाना में इस संबंध में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। आरोप था कि मई 2019 से अगस्त 2020 तक कई बार किशोरी से दुष्कर्म किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सेशन जज पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने इस मामले में आरोपी शेखर को दोषी करार देते हुए उसे कड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने सजा में कोई नरमी नहीं बरती। डीएसपी ने बताया कि एसपी द्वारा आदेश दिए गए हैं कि पुलिस के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्यवाही करते हुए न्यायालय में आरोपियों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें।