हरियाणा में 2002 में चौटाला शासन काल में 65 HCS अधिकारियों की नियुक्तियों का ओरिजनल रिकॉर्ड मांगने की हरियाणा सरकार की मांग पर हाई कोर्ट ने सुनवाई दो मई तक स्थगित कर दी है। इन अधिकारियों की उत्तर पुस्तिकाओं की ओरिजिनल कॉपी के लिए विजिलेंस को अब इंतजार करना होगा।
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को जानकारी दी गई कि चार जुलाई को चालान पेश किया जा चुका है और एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए ओरिजिनल कॉपी जरूरी है। जो हाई कोर्ट के पास रिकॉर्ड में रखी गई है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने याची पक्ष को सलाह दी कि वह प्रस्तुत किए गए चालान का अध्ययन करने के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष आवेदन करे।
यह मामला लगभग 22 साल से हाई कोर्ट में विचाराधीन है। वर्ष 2002 में जब एचसीएस पदों के लिए नियुक्ति की गई थी। तब इन नियुक्तियों को कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी।