Sunday , 24 November 2024

लोकसभा में पेश हुआ नया टेलीकॉम बिल, जानिए कंपनियों के लिए क्या-क्या बदलेगा

केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में नया टेलीकॉम बिल, 2023 पेश कर दिया है। सरकार की तरफ से टेलीकॉम बिल को टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेश किया। बता दें कि यह नया टेलीकॉम बिल 1885 के टेलीग्राफ एक्ट की जगह लेगा।

बिल में से OTT की परिभाषा हटाई गई। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं होगी। सरकार सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम मुफ्त में आवंटन करेगी। टेलीकॉम कंपनियों पर लगने वाली पेनल्टी भी घटाई गई। टेलीकॉम कंपनी पर अधिकतम 5 करोड़ की पेनल्टी लगेगी। अभी टेलीकॉम कंपनियों पर अधिकतम 50 करोड़ की पेनल्टी लगती है। नई टेलीकॉम बिल के मुताबिक अब ट्राई चेयरमैन और मेंबर निजी सदस्य हो सकते हैं।

सरकार ने इंसॉल्वेंसी से जुड़े हुए प्रावधान हटाए। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों का ब्याज और पेनल्टी माफ करने वाला प्रावधान भी हटाया। DTH कंपनियों को भी सरकार स्पेक्ट्रम बिना नीलामी के देगी। ब्याज के साथ ही टेलीकॉम कंपनियों का पेनल्टी माफी का प्रावधान भी हटा दिया गया है। बिल के मुताबिक DTH कंपनियों को भी सरकार स्पेक्ट्रम बिना नीलामी के देगी। सरकार सैटेलाइट सेवाओं के लिए नए नियम ला सकती है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *