केंद्र सरकार ने सिनेमाघरों में राष्ट्रगान को अनिवार्य बनाए जाने के मामले में अपने रुख में बदलाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह सिनेमाघरों में राष्ट्रगान को फिलहाल अनिवार्य न बनाए। केद्र सरकार के दाखिल हलफनामे पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि अब सिनेमाघरों में राष्ट्रगान जरूरी नहीं है।
23 अक्तूबर, 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा था कि सिनेमाघरों और अन्य स्थानों पर राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य हो या नहीं, ये वो तय करे। इस संबंध में कोई भी सर्कुलर जारी किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से प्रभावित न हों। कोर्ट ने ये भी कहा कि ये भी देखना चाहिए कि सिनेमाघर में लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं, ऐसे में देशभक्ति का क्या पैमाना हो, इसके लिए कोई रेखा तय होनी चाहिए?