Friday , 20 September 2024

Haryana Police का सराहनीय कदम, अब ‘हरियाणा एक, आपातकालीन नम्बर एक‘ सेवा से मिलेगी सब सुविधाएं

हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ए के चावला ने कहा कि प्रदेश के लोगों को अब ‘हरियाणा एक, आपातकालीन नम्बर एक पर सभी प्रकार की सहायता प्राप्त होगी। इसके लिए हरियाणा पुलिस ने एक दर्जन से अधिक सुविधाओं को एक ही डायल 112 पर संकलित किया है। इससे राज्य का कोई भी व्यक्ति इन सेवाओं का लाभ एकमात्र 112 पर डायल करके प्राप्त कर सकता है।

चावला ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृहमंत्री अनिल विज के निर्देश और पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के मार्गदर्शन में हरियाणा पुलिस ने यह अभूतपूर्व कार्य किया है। इसके तहत सभी प्रकार की हेल्पलाइन को 112 से जोड दिया गया है ताकि किसी भी व्यक्ति को भिन्न-भिन्न शिकायतों के लिए अलग-अलग नम्बरों पर शिकायत न करना पडे। इसके साथ ही डायल 112 पर प्राप्त होने वाली शिकायतों से मात्र 8 मिनट 8 सैकिंड में ही शिकायतकर्ता को सहायता पहुंचाने का कीर्तीमान स्थापित किया है। इसमें डायल 112 गाडियां की 628 गाडियां तथा 33 महिला पुलिस के वाहनों को शामिल किया गया है।


चावला ने बताया कि इन सेवाओं में पुलिस सहायता नम्बर 112 व 100, महिला सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाने वाला नम्बर 1091, यातायात की 1073, मूक व बधिर की हेल्पलाइन, साइबर अपराध का 1930, दुर्गा शक्ति ऐप, डी एस आर ए एफ एवं थानों से संबंधित सीसीटीएनएस के नम्बर, फायर ब्रिगेड का 101, एनएचएआई का 1033, आपदा संबंधित 1070 एवं 1077, उपचार हेतू एम्बूलैंस तथा महिला एवं बाल सुरक्षा के लिए प्रयोग किए जाने वाली हेल्पलाइन 181 और 1098 को अब डायल 112 से जोड दिया गया है। राज्य का कोई भी व्यक्ति अब 112 पर डायल कर उक्त सभी प्रकार की सहायता प्राप्त कर सकता है।
ए के चावला ने बताया कि हरियाणा पुलिस दिवाली के अवसर पर 12 नवम्बर से “सुरक्षित महिला यात्रा” को राज्यभर में पायलट प्रौजेक्ट के तौर पर शुरू कर रही है। इसकी सफलता के पश्चात इसे एक दिसम्बर से नियमित तौर पर प्रदेशभर में आरम्भ कर दिया जाएगा। इसके तहत यदि कोई भी महिला दिन या रात्रि में अपनी यात्रा के दौरान पुलिस सुरक्षा चाहती है तो उन्हें 112 पर स्वयं को पंजीकृत करवाकर औपचारिकता पूरी करनी होगी। इसके पश्चात पुलिस उसके गन्तव्य पर पहुंचने तक प्रत्येक 15 मिनट से 30 मिनट की अवधि में लडकी की कुश्लता का पता लगाएगी। इस अवधि में पुलिस द्वारा महिला को किसी भी प्रकार की आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। अभी यह सुविधा हरियाणा, दिल्ली तथा चंडीगढ के लिए आरम्भ की जाएगी।

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