हरियाणा में BPL परिवारों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। अनुसूचित जाति के जिन परिवारों की सालाना आमदनी 1 लाख 80 हजार रूपए से कम है, उन्हें स्वरोजगार के लिए सरकार डेढ़ लाख तक का ऋण दिलाएगी।जानकारी के अनुसार, इच्छुक आवेदनकर्ता निगम की वेबसाइट www.hsfdc.org.in पर ऋण आवेदन फार्म भरकर संबंधित जिला कार्यालय में जमा करा सकते हैं।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन- यापन कर रहे बेरोजगारों को अपना स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इस ऋण से अनुसूचित जाति परिवार पशु पालन, करियाना दुकान, मनियारी दुकान, ब्यूटी पार्लर, ई-रिक्शा, सूअर पालन या अन्य कोई काम शुरू कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि निगम द्वारा कुल लागत का 50% (अधिकतम 10 हजार रुपये तक का अनुदान व 10 प्रतिशत मार्जिन मनी चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर) उपलब्ध कराई जाती है।
वहीं, महिला समृद्धि योजना व सूक्ष्म ऋण योजना के तहत महिला व पुरुषों को स्वरोजगार के लिए एक लाख रुपये का ऋण दिया जाता है। ऋण लेने के लिए आवेदनकर्ता की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा आवेदनकर्ता बेरोजगार होना चाहिए। योजना के तहत BPL परिवारों को 10 हजार रुपये की सब्सिडी भी दी जाएगी।