गरीब परिवारों को अक्सर अपनी बेटियों की शादी की चिंता लगी रहती है क्योंकि शादी में काफी पैसा खर्च होता है। मगर अब ऐसे परिवारों को परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हरियाणा सरकार गरीब परिवारों की लड़कियों, विधवा- निराश्रित महिलाओं की बेटियों और अनाथ लड़कियों की शादी के लिए ऐसी योजना चला रही है, जिसमें शादी के लिए 71 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जाता है।
हरियाणा सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का नाम मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना है। आईएएस प्रशांत पंवार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के छह महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। उक्त योजना के तहत अनुदान पंजीकरण के बाद ही विवाहित लड़की के माता-पिता को दिया जाएगा. इसके लिए लाभार्थी पात्र महिला की शादी का ई- दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना बहुत जरूरी है।
इस योजना के तहत, हरियाणा सरकार लड़कियों की शादी के लिए वर्ग के आधार पर शगुन राशि प्रदान करना जारी रखती है। प्रशांत पंवार ने बताया कि यदि अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसे कन्या विवाह शगुन योजना के तहत 71 हजार रुपये का लाभ दिया जाएगा। यदि सभी वर्ग की विधवाएं, निराश्रित महिलाएं, अनाथ बच्चे बीपीएल सूची में हैं या उनकी आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है, तो उन्हें इस योजना के तहत 51 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।