1 अक्टूबर 2023 से दिल्ली एनसीआर में डीजल जनरेटर बैन हो जाएंगे. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने जून महीने में इसकी घोषणा की थी। इस बार ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रेप 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है. ग्रेप पीरियड के दौरान दिल्ली एनसीआर में डीजल जनरेटर बैन रहेंगे। पिछले साल केवल इंडस्ट्रियल जनरेटर पर ही बैन लगा था. इस बार इमरजेंसी सर्विस यानी अस्पताल, रेलवे या मेट्रो और बैंक में कहीं भी डीजल जनरेटर से बिजली आपूर्ति नहीं की जा सकेगी।
हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण विभाग के एसडीओ अमित दहिया ने बताया कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली एनसीआर में जनरेटर चल ही नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर जनरेटर चलाना है तो उसे ड्यूल फ्यूल मोड में परिवर्तित करना होगा। इसके लिए आरईसीडी किट लगवानी होगी और जनरेटर को 70 प्रतिशत गैस और 30 प्रतिशत डीजल में परिवर्तन करवा कर बिजली जाने के बाद 2 घंटे के लिए चलाया जा सकता है।