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कृप्या ध्यान दें ! हरियाणा सरकार ने बदले फैमिली आईडी के नियम, जानना है जरूरी

फैमिली पासपोर्ट (पीपीपी) वालों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। हरियाणा में अब परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) में 18 साल तक के बच्चों की डीओबी टैंगिंग (जन्म प्रमाण पत्र का सत्यापन) होगी। इसके लिए पूरे प्रदेश भर के 22 जिलों में खंड स्तर पर जोनल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। कस्बाई और ग्रामीण के अलावा शहरी दायरे को अलग-अलग हिस्सों में बांटकर प्रत्येक जोन में जोनल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

अब अधिकारी परिवार पहचान पत्र में केवल आय, जाति और बैंक खाते की जानकारी ही देखते हैं। वर्तमान में, विभाग को प्रति माह लगभग 1,500 आवेदन प्राप्त होते हैं, जो, हालांकि, प्रबंधन के आदेशों के कारण संसाधित नहीं होते हैं।

जो सदस्य हटाए गए परिवार आईडी से जुड़े हैं और उन्हें पीपीपी पोर्टल में जोड़ने या हटाने की क्षमता रखते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। आप मौजूदा सदस्यों को हटा नहीं सकते या नया सदस्य नहीं जोड़ सकते। फैमिली आईडी डेटा अपडेट किया गया है।

प्रदेशभर में परिवार पहचान पत्र में दर्ज परिवार का डाटा लगातार अपडेट किया जा रहा है। परिवार में 18 से 40 साल तक के व्यक्ति की जानकारी पहले ही दर्ज की जा चुकी है, जबकि अब शून्य से 18 साल तक के बच्चों की जन्म प्रमाण से जुड़ी डीओबी टैगिंग का काम अब शुरू किया है। इसके तहत प्रत्येक जिले के खंड स्तर पर जोनल अधिकारियों को इस कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जोनल मैनेजर नगर पालिका और नगर परिषद दायरे के अलावा ग्रामीण (आउटर) दायरे में आने वाले सभी बच्चों के डीओबी टैगिंग कराएंगे।

इसके लिए प्रत्येक परिवार को अपने परिवार में शामिल बच्चों के जन्म प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन अपलोड कराना होगा। जिन बच्चों के वोटर आईडी कार्ड बने हैं उन्हें भी अपलोड किया जाएगा। इसी के साथ इन बच्चों की शैक्षणिक परीक्षा की मार्कशीट को भी अपलोड किया जाएगा।

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