हरियाणा सरकार में पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह सेक्सुअल हैरेसमेंट केस मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने 8 महीने बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है।
चार्जशीट में पुलिस ने मंत्री के खिलाफ सिर्फ छेड़छाड़ की धारा ही लगाई है, जबकि रेप अटेंप्ट सेक्शन की धारा 376 को शामिल नहीं किया है, जिसको लेकर जूनियर महिला कोच ने आपत्ति जताई है। कोच के वकील का कहना है कि वह रेप के प्रयास की धारा को जोड़ने के लिए कोर्ट में अपील करेंगे।
हरियाणा सरकार में पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह सेक्सुअल हैरेसमेंट केस मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने 8 महीने बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। चार्जशीट में पुलिस ने मंत्री के खिलाफ सिर्फ छेड़छाड़ की धारा ही लगाई है, जबकि रेप अटेंप्ट सेक्शन की धारा 376 को शामिल नहीं किया है, जिसको लेकर जूनियर महिला कोच ने आपत्ति जताई है। कोच के वकील का कहना है कि वह रेप के प्रयास की धारा को जोड़ने के लिए कोर्ट में अपील करेंगे।
चंडीगढ़ पुलिस की ओर से संदीप सिंह के खिलाफ मामले में पेश चार्जशीट को लेकर पीड़ित महिला कोच के एडवोकेट दीपांशु बंसल ने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने मामले में दुष्कर्म के प्रयास को लेकर आईपीसी की धारा 376 और 511 नहीं जोड़ी है। इन धाराओं को जोड़ने के लिए वह आरोप तय की कार्रवाई को लेकर अदालती सुनवाई में बहस करेंगे।