हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली एक जूनियर एथलेटिक्स कोच को आचरण नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में सेवा से निलंबित कर दिया गया है।
हरियाणा के खेल विभाग के निदेशक यशेन्द्र सिंह ने 11 अगस्त को निलंबन के आदेश जारी किए। हालांकि इसमें निलंबन के कारणों का जिक्र नहीं है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार,महिला कोच की सेवाओं को कथित अनुशासनहीनता तथा सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन के आरोप में निलंबित किया गया है।
आदेश के अनुसार,‘‘ जूनियर एथलेटिक्स कोच की सेवाओं को बिना किसी पूर्वाग्रह के तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।’’आदेश में कहा गया, ‘‘ निलंबन की अवधि में वह हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य)नियम 2016 के अंतर्गत नियम 83 के तहत निर्वाह भत्ता पाने की हकदार हैं।’’
महिला कोच का आरोप है कि खेल विभाग ने 11 अगस्त 2023 को जारी किया था आदेश, लेकिन विभाग के कर्मचारी द्वारा महिला कोच के पास ये आदेश सोमवार देर रात को पहुंचाए गए। महिला कोच ने कहा कि विभाग के अधिकारी लगातार उस पर दबाव बना रहे थे कि वो इस मामले में मुख्यमंत्री का नाम ना घसीटे।
अपना पक्ष रखते हुए महिला कोच ने कहा कि निलंबन आदेशों में कोई संतोषजनक कारण नहीं दिया गया है, बिना किसी वार्निंग के मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही महिला कोच में बताया कि विभाग के अधिकारियों ने पिछले 4 महीने से स्टेडियम में उसकी कोचिंग पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, जिससे उसका स्पोर्ट्स करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है।