दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़ा विधेयक- ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023’ नया कानून बन गया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को इसकी मंजूरी दे दी। भारत सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 को आज से लागू किया जाता है।
बचा दें, इस विधेयक को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में किया था। विधेयक को लेकर बहस के बाद लोकसभा और राज्यसभा में इसे पारित कर दिया गया था।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से दिल्ली सर्विसेज कानून को लागू कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मंजूरी मिलते ही ये विधेयक अब कानून में बदल गया है। ये कानून अब केंद्र सरकार के उस अध्यादेश की जगह लेगा जिसके माध्यम से दिल्ली में अफसरों के तबादलों का अधिकार आम आदमी पार्टी से छिनकर वापस उपराज्यपाल के पास चला गया था।