पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और दिग्गज क्रिकेटर इमरान खान को भ्रष्टाचार के एक मामले में तीन साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान खान पर तोशाखाना मामले में कार्रवाई की गयी है। स मामले में उन पर सत्ता में रहने के दौरान महंगे सरकारी उपहार बेचकर मुनाफा कमाने का आरोप है।
इस्लामाबाद के जिला एवं सत्र अदालत के अतिरिक्त न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने इमरान खान पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि जुर्माना नहीं देने पर उन्हें और छह महीने तक जेल में रखा जाएगा।
इमरान खान के खिलाफ कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा ?
जस्टिस हुमायूं दिलावर ने अपने फैसले में कहा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष के खिलाफ संपत्ति की गलत घोषणा करने के आरोप साबित हुए हैं। अदालत के फैसले के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब पुलिस के सहयोग से 70 वर्षीय खान को लाहौर में उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में सजा सुनाये जाने के बाद 5 साल के अयोग्य ठहरा दिया गया है। इसका मतलब है कि इमरान खान अगले 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पायेंगे।