Sunday , 10 November 2024

हरियाणा में कुंवारों की पेंशन पर शर्तें हुईं लागू, जानें ?

हरियाणा में कुंवारों व विधुरों की पेंशन योजना के लिए हरियाणा सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले हरियाणा में हर महीने कुंवारों की पेंशन देने की घोषणा CM मनोहर लाल कर चुके हैं। इस पेंशन के तहत सरकार 2750 रुपए देने जा रही है। इसको लेकर सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। शर्त के साथ ही सरकार पेंशन देगी।

सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि पेंशन मिलने के बाद अगर किसी कुंवारे या विधुर ने बिना बताए शादी कर ली और चुपचाप पेंशन लेता रहा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ऐसे व्यक्तियों से पेंशन की राशि 12 फीसदी ब्याज के साथ वसूलेगी।


सरकार के नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि तलाकशुदा व लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे व्यक्ति को भी पेंशन नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही पेंशन ले रहा है तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। सरकार की ओर से कहा गया है कि पेंशन योजना में पूरी पारदर्शिता रखने के लिए यह ठोस नियम बनाए गए हैं।


हर महीने की 10 तारीख तक परिवार पहचान पत्र (PPP) अथॉरिटी पात्रों की सूचना सामाजिक न्याय विभाग को उपलब्ध करवाएगी। महीने के अंत तक विभाग सभी तथ्यों की जांच करके अगले माह की 7 तारीख तक पात्रों की पेंशन ID बना दी जाएगी। इसके बाद विभाग संबंधित व्यक्ति से संपर्क करके उससे पेंशन लेने की सहमति ली जाएगी। इसके बाद उसके खाते में पेंशन पहुंच जाएगी। यह योजना गत एक जुलाई से लागू की गई है।

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