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पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को SC से राहत नहीं, जमानत 24 जुलाई तक बढ़ाई

दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई तक बढ़ा दी है। मामला जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच में था। जहां जैन की ओर से पेश हुए एएम सिंघवी ने कहा कि 3 अस्पतालों ने जैन को सर्जरी की सलाह दी है। बता दें, जैन 31 मई 2022 से हिरासत में थे। 6 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी जहां से उन्हें 360 दिन बाद 42 दिन की जमानत मिली है।

सिंघवी ने कहा कि उन्हें जैन की मेडिकल रिपोर्ट्स का एक सेट 8 जुलाई को ही मिला। ED के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनलर राजू ने रिपोर्ट्स पर संदेह जताया। जिसके बाद जस्टिस बोपन्ना ने सिंघवी से सभी 3 हॉस्पिटल की रिपोर्ट उन्हें भी देने का आदेश दिया।

सत्येंद्र को मिली थी 42 दिन की जमानत
इसके पहले 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कंडीशन के आधार पर उन्हें 6 हफ्ते की जमानत दी थी। 11 जुलाई को उनकी जमानत का आखिरी दिन था। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था- “जैन प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सकते हैं, लेकिन किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे। न ही दिल्ली के बाहर जाएंगे। जो भी इलाज करवा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट 10 जुलाई तक पेश करें।”

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