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इस राज्य में लागू हुई धारा 144, 9 अप्रैल से लेकर 9 मई तक रहेंगे ये प्रतिबंध

राजस्थान डेस्क- राजस्थान के अजमेर में कानून व्यवस्था को देखते हुए राजधानी जयपुर में भी धारा 144 लागू की गई है। 9 अप्रैल की मध्य रात्रि से लेकर 9 मई की मध्य रात्रि तक धारा 144 लागू रहेगी। जयपुर पुलिस आयुक्त कार्यालय की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि, कई मौकों पर रैली, जुलूस, प्रदर्शन, सभा एवं शोभा यात्रा बिना अनुमति के आयोजित की जा रही है। इसके कारण यातायात और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का खतरा बना रहता है।

गाइडलाइन में बताया गया है कि, बिना किसी अधिकारी की अनुमति के सार्वजनिक मार्गों पर रैली, जुलूस, प्रदर्शन, सभा एवं शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकती। किसी भी तरह की रैली निकालने के लिए पुलिस कमिश्नर ऑफिस से रैली, जुलूस के लिए इजाजत लेनी होगी। कोई भी व्यक्ति जयपुर की सीमा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र सार्वजनिक जगहों पर लेकर नहीं घूम सकता। इसके तहत सार्वजनिक जगहों पर किसी भी तरह की नारेबाजी नहीं की जा सकती है।

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इन जिलों में लगी धारा 144
करौली हिंसा के बाद अन्य इलाकों में तनाव न हो इसे लेकर लगातार सख्ती की जा रही है। अजमेर में धारा 144 लगाई जा चुकी है। वहीं इसके अलावा धौलपुर, हनुमानगढ़ और सीकर में भी धारा 144 लागू की जा चुकी है।

भड़काऊ नारे व डीजे पर लगी रोक
वहीं, धर्म के नाम पर भड़काऊ नारे लगाने व उंची आवाज में डीजे बजाए जाने को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा गैरकानूनी बताए जाने के कुछ दिन बाद राज्य के गृह विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनमें आयोजकों को प्रस्तावित जुलूसों और रैलियों में डीजे पर बजाई जाने वाली सामग्री का भी विवरण देना होगा।

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