हरियाणा डेस्क: हरियाणा सरकार ने नियम 134-ए को खत्म कर दिया है। अब गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में फ्री में दाखिला नहीं मिलेगा। इस नियम के तहत प्राइवेट स्कूलों को 10 प्रतिशत सीट रिजर्व रखनी होती थी। इस क्रम में विधिवत इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, निजी स्कूल संचालकों ने इसका दिल खोलकर स्वागत किया है, क्योंकि इसके विरुद्ध आवाज उठाते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट भी गए थे। नियम-134ए को खत्म करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2003 में संशोधन किया है। संशोधित नियमों को अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2022 कहा जाएगा।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, (RTE Act) की धारा 12(1)(सी) लागू है। इसके तहत निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए 25% सीटों का आरक्षण अनिवार्य है। हालांकि यह आरक्षण केवल आठवीं कक्षा तक लागू होता है। हरियाणा स्कूल शिक्षा नियमों के नियम 134 ए के तहत ईडब्ल्यूएस कोटा बारहवीं कक्षा तक बढ़ा दिया गया था।
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ये कहा शिक्षामंत्री कंवरपाल गुर्जर ने..
तो वहीं इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए हरियाणा के शिक्षामंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई जारी रहेगी और दी जाने वाली राशि भी बढ़ा दी गई है। जहां 300 रूपए दी जा रहे थे, वहीं अब 500 रूपए, जहां 500 रूपए दिए जा रहे थे, वहीं अब 700 रूपए और जहां 700 रूपए दिए जा रहे थे वहीं 900 रूपए स्कूलों के खाते में डाले जाएंगे। आगे कहा कि, नए नियम से छात्रों को और भी ज्यादा लाभ होगा। जहां पहले केवल 10 प्रतिशत छात्रों को ही लाभ मिलता था तो वहीं अब 25 फीसदी छात्रों को लाभ मिलेगा। दूसरा लाभ यह रहेगा कि इसमें केंद्र सरकार की भी मदद मिलेगी।