पंजाब डेस्क: रोडरेज मामले में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो वहीं अब सज़ा बढ़ाने से जुड़ी एक और अर्ज़ी पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। नई अर्ज़ी में मामले का दायरा बढ़ाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि जिस घटना में किसी की मौत हुई हो, उसमें सिर्फ मारपीट की धारा लगाना गलत है। कोर्ट ने सिद्धू से जवाब मांगते हुए सुनवाई 2 हफ्ते टाल दी है।
1988 में हुई इस घटना में गुरनाम सिंह नाम के शख्स की मौत हो गई थी
पंजाब के पटियाला में 1988 में हुई इस घटना में गुरनाम सिंह नाम के शख्स की मौत हो गई थी। सिद्धू और उनके दोस्त कंवर सिंह संधू को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए 3-3 साल की सजा दी थी। लेकिन जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने संधू को पूरी तरह बरी कर दिया। जबकि सिद्धू को सिर्फ मारपीट का दोषी माना और सिर्फ 1 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा दी।
सजा बढ़ाने की मांग पर विचार होगा
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उन्हें सिर्फ मारपीट के मामलों में लगने वाली IPC की धारा। 323 के तहत दोषी माना था। इसी धारा में सजा बढ़ाने की मांग पर विचार होगा। इस धारा में अधिकतम 1 साल तक की कैद का प्रावधान है. लेकिन, सिद्धू को सिर्फ जुर्माने पर छोड़ दिया गया था।