नेशनल डेस्क: कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद पर बुधवार को सुनवाई हुई है। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनीं और कई टिप्पणियां भी कीं। अदालत में कल (गुरुवार) भी इस मामले की सुनवाई जारी रहेगी।
‘स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड लागू है तो उसका पालन किया जाना चाहिए’
कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान कहा कि, अगर किसी स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड लागू है तो उसका पालन किया जाना चाहिए। अदालत ने ये भी कहा कि, ड्रेस कोड सिर्फ छात्र-छात्राओं के लिए है ना कि अध्यापकों पर ये लागू होगा। कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ दायक याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है।
मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी ने हाईकोर्ट के स्कूल-कॉलेजों में धार्मिक कपड़े ना पहनने के अपने आदेश पर कहा, हमारा आदेश स्पष्ट है कि यह केवल उन स्कूलों और कॉलेजों के लिए है जहां ड्रेस निर्धारित है। अगर कोई यूनिफॉर्म निर्धारित है तो उन्हें इसका पालन करना होगा, चाहे वह डिग्री कॉलेज हो या पीयू कॉलेज।
बीते महीने शुरू हुआ था विवाद
कर्नाटक के कई कॉलेजों में बीते महीने हिजाब पहनने वाली लड़कियों को स्कूल-कॉलेज में एंट्री करने से रोक दिया गया था। जिसके बाद लड़कियों ने हिजाब के साथ कॉलेज में एंट्री की मांग करते हुए प्रदर्शन किया तो ये मामला देशभर में चर्चा में आ गया। इसके बाद हिजाब के साथ कॉलेज में एंट्री की मांग को लेकर छात्राएं हाईकोर्ट में भी पहुंची हैं। जिस पर लगातार सुनवाई चल रही है।