हरियाणा डेस्क: हरियाणा में जाम छलकाने की उम्र अब घट गई है। अब 21 साल की उम्र के भी शराब पी सकेंगे। इसे 25 वर्ष के घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया है। पिछले साल दिसंबर में हरियाणा विधानसभा ने आबकारी कानून में संशोधन किया था। अब इस पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की मुहर के बाद गजट नोटिफिकेशन के साथ ही संशोधित कानून लागू हो गया है।
हरियाणा में नए कानून के तहत शराब खरीदने-बेचने, सेवन और शराब के कारोबार में शामिल होने की आयु सीमा चार साल घटाई गई है। इससे पहले प्रदेश में 25 साल से अधिक उम्र के लोगों को ही शराब खरीदने-बेचने और पीने की अनुमति थी।
समाज की बदलाव का दावा
एडवोकेट के अनुसार, दिल्ली सहित कई प्रदेशों में आयु सीमा को पहले ही घटाया जा चुका है। इसके पीछे तर्क यह कि मौजूदा सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में काफी बदलाव आ चुका है। कानून में बदलाव से न केवल शराब की अवैध खपत में कमी होगी, बल्कि उपभोक्ताओं की संख्या भी बढ़ेगी। इससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी। प्रदेश में मौजूदा एक्साइज वर्ष 2021-22 की अवधि 19 मई तक है।