हरियाणा डेस्क: हरियाणा सरकार भागे प्रेमी जोड़ों को उत्पीड़न से रोकने के लिए एक खास फैसला लिया है। दरअसल, सरकार भागे हुए प्रेमियों की शिकायतों के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाने जा रही है। हरियाणा देश का पहला राज्य होगा, जो इस तरह की व्यवस्था करने जा रहा है। इससे प्रेमी जोड़ों को से भागे प्रेमी जोड़ों को उत्पीड़न करने वाले रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के संपर्क में आने से भी बचाया जा सकेगा। हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर, 2021 को इस मामले में आदेश जारी किया था।
न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन ने 23 दिसंबर के आदेश में पंजाब और हरियाणा सरकार को भागे हुए जोड़ों के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाने को कहा था। HC ने ये आदेश यह देखते हुए पारित किए थे कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है।
मामले की सुनवाई अब 21 फरवरी को होगी
मंगलवार को जब यह मामला हाई कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए आया तो हरियाणा सरकार ने कोर्ट को बताया कि भागे हुए जोड़ों के लिए ऑनलाइन पोर्टल दो दिनों के भीतर चालू हो जाएगा। मामले की सुनवाई अब 21 फरवरी को होगी।