Monday , 7 October 2024

‘महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा’ के तहत सिनेमाघरों व विश्वविद्यालयों के लिए नियम लागू, जानें ?

हरियाणा डेस्क: ‘महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा’ के तहत सिनेमाघरों व विश्वविद्यालयों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने नए आदेश जारी किए हैं।

  • प्रदेश में सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स और थिएटर 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।
  • विश्वविद्यालयों, कॉलेज व स्कूलों को 1 फरवरी से खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। लेकिन कोविड नियमों की पालना करना जरूरी होगा।
  • 15 वर्ष से अधिक के आयु के छात्रों को कोरोना वैक्सीन की कम से कम पहली डोज़ लगी होनी जरूरी है।
  • नए नियम 10 फरवरी 2022 की सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगे।

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