चंडीगढ,28नवमबर (कुलदीप कुमार)। पंजाब विधानसभा ने मंगलवार को पंजाब विधानसभा-सदस्यों के वेतन और भत्ते-एक्ट 1942 में संशोधन पारित करते हुए विधायकों को हर साल की पहली जनवरी को अपनी अचल सम्पत्ति की घोषणा अनिवार्य बना दी है।
सदन में शीतकालीन सत्र की दूसरी बैठक में आम आदमी पार्टी व अकाली दल के सदस्यों की लगातार नारेबाजी के बीच यह महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पारित किया। संशोधन पर कोई चर्चा भी नहीं हो पाई।
आम आदमी पार्टी के सदस्य कंवर संधू ने इस संशोधन विधेयक में विधायक के परिजनों के व्यवसायों के बारे में भी घोषणा को शामिल करने व मंत्री के व्यवसायों में लगी शेयर पूंजी को निष्प्रभावी करने के संशोधन भी पेश किए थे लेकिन इन्हें मंजूर नहीं किया गया।
पंजाब में कांग्रेस सरकार के गठन के साथ ही मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित केबिनेट बैठक में यह फैसला किया गया था कि सभी विधायक हर साल पहली जनवरी को अपनी अचल सम्पत्ति की घोषणा करेंगे। विधानसभा में संशोधन पारित कर मंगलवार को इसे कानूनी रूप दे दिया गया।